महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसका नाम है Ladka Bhau Yojana (लाडका भाऊ योजना)। इस योजना को “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” (Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana) के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को (practical work training) और कौशल प्रशिक्षण (skill training) प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाना है।

Ladka Bhau Yojana क्या है?
Ladka Bhau Yojana महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के युवाओं को विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों में 6 महीने की कार्य-प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रति माह वित्तीय सहायता (स्टाइपेंड) भी प्रदान की जाएगी। यह योजना युवाओं को केवल वित्तीय सहायता देने के बजाय उन्हें कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है, जो “माझी लाडकी बहिन योजना” से इसे अलग बनाती है, जहाँ महिलाओं को निरंतर वित्तीय सहायता मिलती है। लाडका भाऊ योजना में स्टाइपेंड केवल प्रशिक्षण अवधि के लिए ही देय होगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
- बेरोजगार युवाओं को उद्यमियों के साथ सीधे कार्य प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार योग्य बनाना।
- युवाओं को मुफ्त में व्यावहारिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्तीय सहायता (स्टाइपेंड) प्रदान करना।
- राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना।
- उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना।
Ladka Bhau Yojana की मुख्य विशेषताएँ और लाभ
प्रशिक्षणार्थियों (युवाओं) के लिए लाभ:
- मुफ्त प्रशिक्षण: युवाओं को बिना किसी शुल्क के गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।
- वित्तीय सहायता (स्टाइपेंड): प्रशिक्षण के दौरान हर महीने सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) स्टाइपेंड मिलेगा।
- व्यावहारिक अनुभव: वास्तविक कार्यस्थल पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा।
- रोजगार के अवसर: प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर संबंधित संस्थान द्वारा रोजगार का अवसर मिल सकता है (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)।
- प्रमाणपत्र: प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- आत्मनिर्भरता: कौशल प्राप्त करके युवा आत्मनिर्भर बनेंगे।
- NEP 2020 से जुड़ाव: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जिन पाठ्यक्रमों में कम से कम 6 महीने का ऑन-जॉब ट्रेनिंग (OJT) या अप्रेंटिसशिप शामिल है, उन पाठ्यक्रमों के छात्र भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
उद्योगों/कंपनियों के लिए लाभ:
- कुशल जनशक्ति: उद्योगों को अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित युवा मिलेंगे।
- योगदान का अवसर: राज्य के युवाओं के कौशल विकास में योगदान करने का मौका।
- चयन में आसानी: प्रशिक्षण के दौरान युवाओं के प्रदर्शन को देखकर उन्हें स्थायी नौकरी पर रखने का निर्णय ले सकते हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
उम्मीदवारों (युवाओं) के लिए पात्रता:
- आयु: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।
- निवासी: उम्मीदवार महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता:
- 12वीं पास
- ITI (आईटीआई)
- डिप्लोमा
- स्नातक (Graduate)
- स्नातकोत्तर (Post Graduate)
- आधार: उम्मीदवार आधार पंजीकृत होना चाहिए और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- पंजीकरण: उम्मीदवार का कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग के पोर्टल [suspicious link removed] पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- एक बार लाभ: एक उम्मीदवार इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है।
- अपवाद: जो उम्मीदवार NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) / MAPS (Maharashtra Apprenticeship Promotion Scheme) के तहत अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
शैक्षणिक योग्यतानुसार मासिक स्टाइपेंड:
क्र.सं. | शैक्षणिक योग्यता | मासिक स्टाइपेंड (रु.) |
1 | 12वीं पास | ₹6,000/- |
2 | ITI / डिप्लोमा | ₹8,000/- |
3 | स्नातक / स्नातकोत्तर | ₹10,000/- |
कंपनियों/उद्योगों के लिए पात्रता:
- संस्थान/उद्योग महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत होना चाहिए।
- संस्थान/उद्यमी का कौशल, रोजगार, उद्यमिता विभाग की वेबसाइट [suspicious link removed] पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
- संस्थान/उद्योग नवाचार विभाग द्वारा कम से कम 3 वर्ष पहले स्थापित होना चाहिए। (यह बिंदु विभिन्न स्रोतों में भिन्न हो सकता है, नवीनतम सरकारी दिशानिर्देश देखें)
- संस्थान/उद्योग EPF, ESIC, GST, निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation), DPIT और उद्योग आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- प्रशिक्षणार्थी क्षमता:
- निजी क्षेत्र: कुल कार्यरत कर्मचारियों का 10%
- सेवा क्षेत्र: कुल कार्यरत कर्मचारियों का 20%
- केंद्र व राज्य सरकार के शासकीय/निमशासकीय संस्थान/उद्योग/महामंडल: स्वीकृत पदों का 5%
महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (Important Terms & Conditions)
- प्रशिक्षण अवधि: 6 महीने।
- उपस्थिति: प्रशिक्षणार्थियों की दैनिक उपस्थिति संबंधित उद्योग द्वारा ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, और इसी आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा।
- अनुपस्थिति: यदि कोई प्रशिक्षणार्थी एक महीने में 10 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसे उस महीने का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा।
- प्रशिक्षण छोड़ना: यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पहले ही महीने में प्रशिक्षण छोड़ देता है, तो वह स्टाइपेंड के लिए पात्र नहीं होगा।
- अन्य रोजगार: यदि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को स्थायी/नियमित रोजगार या स्वरोजगार मिल जाता है, या वह प्रशिक्षण छोड़ देता है, तो वह योजना के लाभ हेतु अपात्र हो जाएगा।
- श्रमिक कानून: इस योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम, राज्य कामगार बीमा अधिनियम, कामगार भविष्य निधि अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होंगे।
- अतिरिक्त स्टाइपेंड: उद्योजक/कंपनी अपनी ओर से सरकार द्वारा दिए जा रहे स्टाइपेंड के अतिरिक्त और भी राशि दे सकती है।
- योजना की समीक्षा: इस योजना की हर 2 साल में समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार सुधार किए जाएंगे।
Ladka Bhau Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग, महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट [suspicious link removed] पर जाएं।
- होम पेज पर “Ladka Bhau Yojana” या “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” से संबंधित लिंक या पंजीकरण विकल्प खोजें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन पत्र जमा (Submit) करें।
- आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया के लिए वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर की मार्कशीट/प्रमाण पत्र)
- आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक की प्रति)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- rojgar.mahaswayam.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण (यदि हो)
योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें
- वित्तीय प्रावधान: इस योजना के लिए सरकार ने लगभग ₹5500 करोड़ का फंड आवंटित किया है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य।
- लक्ष्य: प्रति वित्तीय वर्ष लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना।
- हेल्पलाइन: अधिक जानकारी के लिए जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र या हेल्पलाइन नंबर – 1800 120 8040 पर संपर्क करें।
- शासकीय निर्णय (GR): इस योजना से संबंधित शासकीय निर्णय (Sankrina-2024/Pr.No.90/Vyashi-3) दिनांक 09.07.2024 को जारी किया गया है (यह तिथि कंटेंट के अनुसार है, नवीनतम GR के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: Ladka Bhau Yojana का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्य के 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं और पात्र छात्रों को, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
प्रश्न: Ladka Bhau Yojana के तहत सरकार कितनी वित्तीय मदद देगी?
उत्तर: शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ₹6,000 से ₹10,000 प्रति माह तक का स्टाइपेंड, केवल 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि के लिए।
प्रश्न: Ladka Bhau Yojana के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?
उत्तर: आवेदक महाराष्ट्र का निवासी हो, आयु 18-35 वर्ष हो, और न्यूनतम 12वीं पास/ITI/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर हो, तथा rojgar.mahaswayam.gov.in पर पंजीकृत हो।
प्रश्न: Ladka Bhau Yojana का दूसरा नाम क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना।
Ladka Bhau Yojana महाराष्ट्र सरकार का एक सराहनीय प्रयास है जो राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करेगा और आत्मनिर्भर बनाएगा। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।